
बलौदाबाजार,
फागुलाल रात्रे, लवन।
फागुलाल रात्रे, लवन।
ग्राम पंचायत अहिल्दा के सरपंच झब्बूलाल के विरूद्व 2020 में पंचों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाकर पद से मुक्त करा दिया था। जिस पर झब्बूलाल साहू को कलेक्टर के आदेश पर पुनः पद से बहाल कर दिया गया था। एक बार फिर पंचायत के काम में रूचि नहीं लेने पर सरपंच झब्बूलाल साहू को 15 दिसम्बर 2021 को पदमुक्त कर दिया गया है। जिस पर फिर से झब्बूलाल साहू को लेकर क्षेत्र में चर्चा कर विषय बना हुआ है।
जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत अहिल्दा के उपार्जन केन्द्र परिसर में चबुतरा का निर्माण कराया जा रहा है, जिसके निर्माण के लिए ग्राम पंचायत को निर्माण एजेंसी बनाया गया था। सरपंच झब्बूलाल के द्वारा 22 नवम्बर को उक्त चबूतरा निर्माण काम पूर्ण होना बताया गया था। लेकिन 25 नवम्बर को उर्पाजन केन्द्र का निरीक्षण करने पर चबुतरा निर्माण काम अधूरा पाया गया। इस दौरान सरपंच झब्बूलाल के द्वारा 3 दिवस के भीतर निर्माण काम पूर्ण कर लेना बताया गया। उसके उपरांत भी सरपंच द्वारा निर्माण काम को पूरा नहीं कराया गया है। सरपंच झब्बूलाल को 07 अक्टूबर 2020 से लेकर नवम्बर 2021 धान खरीदी शुरू होने के पहले तक चबुतरा निर्माण काम को पूरा करने का पर्याप्त समय मिला था लेकिन सरपंच के द्वारा चबूतरा निर्माण काम को पूरा करने को लेकर रूचि नहीं लिया गया। उपार्जन केन्द्र अहिल्दा में चबुतरा निर्माण नहीं होने पर विपणन वर्ष 2020-21 में समिति को 1213000 रूपये की आर्थिक क्षति हुई थी। इस साल भी चबुतरा निर्माण नहीं होने से शासन को पुनः नुकसान होने की संभावना होने पर सरपंच झब्बूूलाल के द्वारा पंचायत के निर्माण कार्य में रूचि नहीं लेने का आरोप सिद्व होने पर सरपंच को पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 40 (1) के प्रावधानो के तहत तत्काल सरपंच पद से मुक्त कर दिया गया है। वही, पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 40 (2) के प्रावधान के तहत झब्बूलाल साहू 6 साल की अवधि तक चुनाव नहीं लड़ सकता है।